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1 अक्टूबर से पूरे देश में एक जैसा होगा ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

यूटिलिटी डेस्क. राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मेट अलग होने के कारण होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके अनुसार 1 अक्टूबर 2019 से देश भर में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का फॉर्मेट एक जैसा ही होगा।

  1. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर से पूरे देश में एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे।

    • नोटिफिकेशन का अनुसार, देश के प्रत्येक राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) के फॉर्मेट एक समान होंगे।
    • इन सभी ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का कलर भी एक जैसा ही होगा और इनमें लाइसेंस धारक या वाहन स्वामी से संबंधित समस्त जानकारी एक स्थान पर ही होंगी।
  2. परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अभी तक राज्य अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग फॉर्मेट पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी करते हैं।

    • इससे दूसरे राज्यों में इसकी वैद्यता को लेकर भ्रम बना रहता है। लेकिन पूरे देश में एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी होने से यह भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी।
  3. नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी राज्यों को एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पीवीसी या फिर पॉलीकार्बोनेट पर बनाने होंगे। इनमें एक चिप लगी होगी जिसमें सभी जानकारी केंद्र सरकार के फॉर्मेट के अनुसार दर्ज करनी होगी।



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      driving licence and vehicle ragistresion rules to be changed from 1 october 2019


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