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ट्रांजैक्‍शन फेल होने पर बैंक देगा पेनल्‍टी, नहीं लगाने होंगे चक्कर

यूटिलिटी डेस्क.त्योहारी सीजन शुरू हो गया है ऐसे ज्यादातर लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत तो रहती ही है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसा तो कट गया लेकिन एटीएम से निकला नहीं। यानी आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस परेशानी से आपको बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इसको लेकर नए नियम बनाए हैं। ऐसी स्थिति में कस्टमर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए टर्नअराउंड टाइम का फॉर्मेट तैयार किया और फेल्ड ट्रांजेक्शन की स्थिति में पैसा समय पर न लौटाने पर बैंक कस्टमर को मुआवजा देगा।

  1. नए नियमों के अनुसार एटीएम से पैसा निकालते समय यदिखाते से पैसा कट जाता है, लेकिन कैश नहीं निकला तो ट्रांजैक्शन के बाद से 5 दिन में अकाउंट में पैसा लौटाना होगा।5 दिनों के बाद होने वाली देरी के लिए 100 रुपये हर रोज मुआवजा देना होगा।

  2. डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड ट्रांसफर अगर फेल हो जाता है और राशि कस्टमर केअकाउंट से पैसा कट गया है और दूसरेअकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है, तो उस बैंक या वित्तीय संस्थानों को ट्रांजेक्शन वाली तारीख और अगले 1 दिन के अंदर पैसा वापस करना होगा।1 दिन के बाद देरी के लिए 100 रुपये हर रोज के हिसाब से मुआवजे का भुगतान करना होगा।

  3. अगर डेबिट कार्ड से प्वाइंट ऑफ सेल मशीन पर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ यानी कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन दुकानदार के पीओएस लोकेशन पर चार्ज स्लिप जेनरेट नहीं हुई तो कस्टमरको ट्रांजेक्शन वाली तारीख से लेकर अगले 5 दिनों में रिवर्स करना होगा। अगर 5 दिन में ऐसा नहीं होता है तो बैंक कोहर रोज 100 रुपए केहिसाब से ग्राहक कोमुआवजा देना होगा।

  4. इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS) जरिए पैसा ट्रांस्पुर करने पर अकाउंट से पैसे कटे लेकिन रिसीवर के खाते में नहीं पहुंची तो ट्रांजैक्शन के एक दिन बाद तक पैसा वापस करना होगा। पैसा वापस नहीं आने के केस में दूसरे दिन से 100 रु हर्जाना देना होगा।

  5. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से पैसा ट्रांसफर किया है और आपके खाते से पैसे कट गया, लेकिन आपने जिसे भेजा उसके खाते में पैसा नहीं पहुंचा तो ऐसे में ट्रांजैक्शन के 1 दिन के अंदर पैसा वापस करना होगा। बैंक ने नहीं किया तो दूसरे दिन से 100 रुपए रोज हर्जाना मिलेगा।

    • वहीं अगर UPI से मर्चेंट पेमेंट पर खाते से पैसा कटा और मर्चेंट तक नहीं पहुंचा तो 5 दिन में वापस देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 दिन के बाद बैंक को 100 रुपए रोजाना हर्जाना देना होगा।


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