घर में ज्यादा सोना रखने पर देना होगा हिसाब, बिना बिल के सोने पर देना होगा टैक्स
यूटिलिटी डेस्क. सोने की रूप कालेधन को निवेश करने वालों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एमनेस्टी स्कीम ला सकती है। इसके तहत लोगों को घर में रखे सोने का हिसाब देना होगा और बिना बिल वाले सोने पर टैक्स चुकाना होगा। सिर्फ सीमित मात्रा में ही घर में सोना रखने की छूट मिलेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अभी यह तय नहीं है कि टैक्स की दर क्या होगी। सूत्रों ने संकेत दिया कि टैक्स की दर 30 % हो सकती है जो सेस के साथ 33% होगी।
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सॉवरेन बॉन्ड स्कीम के तहत इन्डिविजुअल और एचयूएफ को डीमैट फॉर्म में 4 किलो तक सोना लेने की अनुमति मिल सकती है। इसी तरह, ट्रस्ट को 20 किलो सोना रखने की अनुमति मिल सकती है।
- सूत्रों के अनुसार पीएमओ और वित्त मंत्रालय इस योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि सोने के रूप में लाखों करोड़ रुपए का कालाधन है, जिसे इस स्कीम के जरिए बाहर लाया जा सकेगा।
- यदि सरकार यह कदम उठाती है तो नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ यह सबसे बड़ा कदम होगा। इसे नोटबंदी के ही अलगे चरण के रूप में देखा जा रहा है।
- इनकम टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तरह गोल्ड ऐम्नेस्टी स्कीम भी निश्चित समय के लिए होगी। इसे व्यापक स्वर्ण नीति के हिस्से के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसपर नीति आयोग की सलाह पर दो साल पहले काम शुरू हुआ था।
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एक अनुमान के मुताबिक भारतीयों के पास मौजूद सोने का स्टॉक करीब 20 हजार टन है। हालांकि, गलत तरीके से आयात किए गए सोने के मिला लिया जाए तो इसकी मात्रा 25 से 30 हजार टन तक हो सकती है। मौजूदा दर के मुताबिक इस सोने की कीमत क्रमश: 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगी।
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स्कीम के तहत सरकार को घर में रखे सोने की कीमत की जानकारी देनी होगी। सोने की कीमत तय करने के लिए वैल्यूएशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा। बगैर रसीद वाले सोने पर टैक्स देना होगा।
- स्कीम की एक खास समय सीमा होगी। इस समयसीमा के बाद तय मात्रा से ज्यादा सोना पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। घर के अलावा मंदिर और ट्रस्ट के पास पड़े गोल्ड का निवेश के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
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