गलत आधार नंबर देने पर देना होगा 10 हजार रुपए का जुर्माना
यूटिलिटी डेस्क. करदाताओं को परेशानी से निजात दिलाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जगह आधार नंबर इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। लेकिन गलत आधार नंबर देने पर आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में किए गए संशोधन पैन के बदले आधार कार्ड इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, लेकिन इसके तहत गलत आधार नंबर देने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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यह नियम सिर्फ वहां लागू होगा, जहां पैन कार्ड देना अनिवार्य है, लेकिन व्यक्ति पैन के अभाव में आधार नंबर जमा करता है और आधार नंबर गलत है। जैसे- इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने में और 50 हजार रुपए से ज्यादा के म्युच्युअल फंड्स, बॉन्ड्स इत्यादि खरीदने पर।
- आपको बता दें कि पहले यह सिर्फ गलत पैन नंबर देने पर ही लगाया जाता था, लेकिन जब से पैन की जगह आधार कार्ड के उपयोग की अनुमति दी गई है तब से आधार कार्ड पर भी यह जुर्माना लगाया गया है।
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अगर आपने पैन की जगह गलत आधार नंबर दिया।
- खास ट्रांजैक्शन्स में आप पैन और आधार दोनों की नहीं दे पाते हैं।
- सिर्फ आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन दे ने पर यदि आईडेंटिफिकेशन फेल रहता है तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
- नए नियमों के तहत बैंकों, फानेंशियल संस्थानों परपैन और आधार नंबर का सही तरह से सत्यापन किए जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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