30 नवंबर तक जमा कर दें लाइफ सर्टिफिकेट, नहीं तो बंद हो सकती है पेंशन
यूटिलिटी डेस्क. अगर आपके घर में कोई पेंशनधारक है तो 30 नवंबर से पहले उनका जीवित होने का प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) बैंक में जमा करा दें। क्योंकि ऐसा न करने पर उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के पास सबसे ज्यादा पेंशन खाते (लगभग 36 लाख) और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल हैं।
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पेंशनर को बैंक की शाखा से ही यह फार्म मिलेगा जिसे भरकर बैंक में ही जमा करना होता है।
- बैंक ने अब घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी शुरू की है। इसके तहत उमंग ऐप के जरिए भी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
- आधार सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है।
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हर साल नवम्बर महीने में पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है।
- अगर पेंशनधारक खुद नहीं आ सकते हैं तो घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर भी ये फार्म जमा करा सकते हैं।
- सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग आफिस के मुताबिक जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
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