आधार में अब सिर्फ दो बार नाम और एक बार ही बदलवा सकेंगे जन्म तिथि
यूटिलिटी डेस्क. आधार कार्ड में अब आप जन्मतिथि, नाम, जेंडर बार-बार नहीं बदलवा सकेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने आधार अपडेशन के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत कार्ड में नाम दो बार, जन्मतिथि और जेंडर में एक ही बार अपडेशन होगा। जबकि पता, फोन नंबर और ई-मेल आईडी में कई बार बदलाव कराया जा सकेगा। इसके लिए 50 रु. फीस देनी होगी। आधार सेवा केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर अभिनव शर्मा ने बताया कि यदि किसी का आधार खो गया है और उसे आधार की जरूरत है। इसके लिए व्यक्ति को सिर्फ आधार सेवा केंद्र में आधार नंबर लेकर आना होगा। यहां पर 30 रुपए फीस जमा करना होगा। एडवांस सर्च के ऑप्शन में डेमोग्राफी डिटेल भरने के बाद आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अभी ऐसी स्थिति में नया आधार बनवाना पड़ता है।
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आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बॉयोमेट्रिक कराने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार के दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आधार नंबर के जरिए संशोधन कर दिया जाएगा। इसके लिए व्यक्ति को 50 रुपए फीस चुकाना होगी।
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हालांकि जो लोग नए नियमों के अनुसार नाम, जन्मतिथि और जेंडर में तय संख्या तक अपडेट करा चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण के चलते अपडेशन कराना जरूरी है तो उनको छूट दी गई है। ऐसे लोगों को आधार सेंटर पर जाकर एक ई-मेल यूआईडीएआई को करना होगा। इसके साथ सभी प्रूफ और कारण भी देने होंगे। इन को जांचने के बाद अपडेट करने की अनुमति यूआईडीएआई द्वारा दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि पूरे भोपाल में रोजाना करीब 2 हजार से ज्यादा लोग आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए पहुंचते हैं।
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