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अब यूनिक क्लाइंट कोड को डिमैट अकाउंट से कराना होगा लिंक, सेबी जारी किया सर्कुलर

यूटिलिटी डेस्क. बाजार नियामक सेबी ने सभी ब्रोकर्स को अपने निवेशकों के यूनिक क्लाइंट कोड (यूसीसी) को उनके डिमैट अकाउंट से लिंक करने को कहा है। सेबी ने सभी एक्सचेंज और डिपॉजिटर्स को भी आदेश दिया है कि वो यूसीसी और डिमैट को मैप भी करें। सेबी ने यह कदम कदम इसीलिए उठाया है ताकि ब्रोकर्स निवेशकों की सिक्योरिटीज को गलत तरीके से डाइवर्ट न कर सकें। सेबी ने इससे संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर के अनुसार 31 दिसंबर 2019 तक स्टॉक एक्सचेंजेज और डिपोजिटर्स को यूसीसी की मैपिंग क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट के साथ करनी होगी।

  1. आपको बता दें कि किसी भी निवेशक को उसके ब्रोकिंग हाउस के आधार पर ​एक यूनिक क्लाइंट कोड जारी किया जाता है। हालांकि, ठीक वही व्यक्ति अगर किसी अन्य ब्रोकरेज हाउस के साथ डिमैट अकाउंट खोलता है तो इसके लिए नया यूनिक क्लाइंट कोड जारी किया जाता है।

  2. पिछले साल स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटर्स से बात करने के बाद सेबी ने फैसला लिया है कि ब्रोकर्स को यूनिक क्लाइंट कोड और डिमैट अकाउंट को मैप करना होगा। इसमें निवेशक का पैन और ट्रेडिंग सेग्मेंट भी शामिल होगा।

  3. अगर कोई ब्रोकर अपने ​मेंबर को हर एक लिंक किए गए यूनिक क्लाइंट कोड को क्लियर कर रहा है तो डिपॉजिटर्स को इस यूनिक क्लाइंट कोड के साथ पैन को भी मैप कर सकेंगे।

    • सेबी की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि 'स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटर्स के पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए​ जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनएक्टि और नॉन-ऑपरेशनल यूनिक क्लाइंट कोड को गलत इस्तेमाल न कर सकें।


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      प्रतीकात्मक फोटो


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