पार्किंग से गाड़ी चोरी होने पर होटल को देना होगा जुर्माना
यूटिलिटी डेस्क. अगर आपकी गाड़ी होटल पार्किंग से चोरी होती है तो इसका हर्जाना होटल को ही देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी चोरी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर होटल और रेस्टोरेंट की पार्किंग से गाड़ी चोरी होती है, तो मुआवजा भी होटल और रेस्टोरेंट को देना होगा। कोर्ट ने दिल्ली के होटल ताज महल के साल 1998 में गाड़ी चोरी के मामले में उपभोक्ता आयोग के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें मारुति जेन कार के होटल से चोरी होने पर आयोग ने होटल के मैनेजमेंट को दोषी ठहराते हुए 2.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
कार की सुरक्षा की जिम्मेदारी होटल की
कोर्ट ने ताज महल होटल बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि ग्राहक ने कार की चाबी होटल मैनेजमेंट को सौपं दी थी और ऐसे में, तो ग्राहक जब तक मैनेजमेंट से दोबारा चाबी नहीं ले लेता है, तब तक गाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होटल की होगी।
मुफ्त पार्किंग के नाम पर जुर्माने से बच नहीं सकते
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होटल यह कहकर बच नहीं सकते हैं कि उनकी तरफ से कार पार्किंग मुफ्त में दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि होटल ग्राहक से रुम, फूड, एंट्री फीस की सर्विस के तौर पर कई तरह से पैसे चार्ज करते हैं। ऐसे में गाड़ी चोरी पर मुआवजा होटल को ही देना होगा।
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