यूटिलिटी डेस्क. पैन-आधार को 31 दिसंबर तक लिंक कराना अनिवार्य है ऐसा न करने पर पैन कार्ड रद्द माना जाएगा। अगर आपने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं तो, आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हे घर बैठे लिंक भी कर सकते हैं।
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