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31 दिसंबर तक पैन को आधार से करें लिंक, नहीं तो पैन नंबर हो जाएगा रद्द

यूटिलिटी डेस्क. पैन-आधार को 31 दिसंबर तक लिंक कराना अनिवार्य है ऐसा न करने पर पैन कार्ड रद्द माना जाएगा। अगर आपने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें। इन्हे लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी आप बस एक SMS के जरिए इन्हे लिंक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हे लिंक करने की प्रोसेस...

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प्रतीकात्मक फोटो


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