यूटिलिटी डेस्क. आरबीआई ने लोकपाल को कई अधिकार दिए हैं। शिकायतों पर गंभीरता से विचारकर दोनों पक्षों में सहमति बनवाना प्रमुख कार्य है। उसे यह ध्यान भी रखना है कि उसके पास आई जानकारी गोपनीय रहे। संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी कोई जानकारी वह किसी और से साझा नहीं करेगा। जिस भी बैंक शाखा के खिलाफ शिकायत आएगी, उसके नोडल अधिकारी के नाम लोकपाल कार्यालय से शिकायत की एक कॉपी निर्देशों के साथ भेजी जाती है। फिर नोडल अधिकारी शिकायतकर्ता और बैंक के बीच सुलह करवाने का प्रयास करता है। लोकपाल मामला सुलझाने के लिए ऐसी किसी भी प्रक्रिया को आपना सकता है, जिसे वह न्यायोचित समझे। इसके अलावा लोकपाल को लगता है कि किसी मामले में दोनों पक्षों को समझौता कर लेना चाहिए। और दोनों पक्ष उसके इस फैसले पर तय समय में अमल नहीं करते हैं तो वह शिकायत को रद्द कर सकता है।
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