ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और एनओसी मोबाइल नंबर से होंगे लिंक
यूटिलिटी डेस्क. वाहन के दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), व्हीकल रिन्यू सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी से मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य होगा। नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 29 नवंबर को सुझाव-शिकायत के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। शुरूआत में इस व्यवस्था को दिल्ली और गुजरात में लागू किया गया था। सरकार ने ये कदम वाहनों की चोरी और अन्य सड़क अपराध रोकने के लिए लागू किया है।
क्या होगा फायदा?
- वाहन दस्तावेजों के साथ मोबाइल नंबर अटैच होने से गाड़ी की चोरी, खरीद फरोख्त पर अंकुश लागने में मदद मिलेगी। साथ ही वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से मोबाइल नंबर की मदद से व्यक्ति की लोकेशन का पता किया जा सकेगा। इससे सड़क दुर्घटना या कोई अन्य अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस उक्त व्यक्ति का आसानी से तुरंत पता लगा सकती है।
- इसके साथ ही केंद्र सरकार व अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस, आरटीओ या कोई अन्य एजेंसी आसानी से वाहल चालक या वाहन मालिक से संपर्क कर सकती है।
कैसे करें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड?
नियम के तहत एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम पांच वाहन ही रजिस्टर होंगे। नए वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस में आरटीओ की ही मोबाइल नंबर को लिंक किया जा रहा है, पुराने वाहन या डीएल धारकों को खुद ऑनलाइन या आरटीओ कार्यालय जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं रलिस्ट्रेशन
- RC या ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर जोड़ना के लिए आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट लिंक https://ift.tt/2DOXWp2 पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको लॉग इन आईडी बनाना होगा। इसके बाद वाहन कैटेगरी के अंतर्गत वाहन पंजीकरण संबंधी सेवाएं पर क्लिक कर आप अपने वाहन के पंजीकरण सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर को शामिल कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको वाहन पंजीकरण संख्या, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की जरूरत होगी. केंद्र सरकार का वाहन एप्लिकेशन, वाहन पंजीकरण संबंधी सेवाओं के लिए है।
- इसके अलावा आपसारथी वेबसाइट पर जाकर भीअपने ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं।
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