बैंकिंग के अलावा अब म्यूचुअल फंड और बीमा संबंधी शिकायत भी सुनेगा लोकपाल
यूटिलिटी डेस्क. बैंकिंग लोकपाल सेवा को संशोधित कर अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लोकपालों को अब नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी या म्यूचुअल फंड स्कीम जैसे थर्ड पार्टी प्रॉडक्ट्स से संबंधित शिकायतें सुनने का अधिकार भी रहेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर लोगों का रुझान बढ़ा है। इसलिए म्यूचुअल फंड तथा जीवन बीमा निगम में भ्रामक जानकारी देकर पॉलिसी बेचने या निवेश करवाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद ऐसे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए लोकपाल को यह मामले भी निपाटने होंगे। इसके अलावा मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग सर्विस में कोई कमी पाए जाने पर भी संबंधित बैंक शाखा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। संशोधित सेवा में लोकपाल द्वारा जारी की जाने वाली अवॉर्ड राशि की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। यहां हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं-
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