यूटिलिटी डेस्क. हम सभी सोचते हैं कि सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से परिवार और खासतौर पर पत्नी और बच्चों का किसी अनहोनी की स्थिति में भविष्य सुरक्षित हो जाता है। लेकिन केवल जीवन बीमा ले लेना यह सुनिश्चित नहीं करता कि किसी की मृत्यु के बाद बीमा की रकम उसके परिवार वालों को ही मिलेगी। हो सकता है कि क्लेम का पैसा नॉमिनी या बेनिफिशियरी (लाभार्थी) को मिले ही न। यह भी हो सकता है कि बीमा का पैसा पत्नी या बच्चों को न मिलकर, किसी रिश्तेदार को या पति ने जहां से लोन या उधार लिया हो, उसे मिल जाए। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए पुरुष बीमाधारक को 'मैरिड वुमन्स प्रॉपर्टी एक्ट, 1874 (एमडब्ल्यूपी एक्ट) के तहत टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत बीमा लेने पर पति के गुजरने के बाद बीमा राशि पर पत्नी और बच्चों का ही अधिकार होता है और इसे किसी कोर्ट के माध्यम से डेट (लोन) आदि चुकाने के लिए अटैच नहीं किया जा सकता।
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