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लोन लेने वालों को समय पर नहीं मिला घर तो, एसबीआई वापस करेगा पैसा

यूटिलिटी डेस्क. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ‘रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी’ (RBBG) स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना क तहत एसबीआई से होम लेने वाले ग्राहकों के पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर बिल्डर की तरफ से ग्राहकों को समय पर घर का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) यानी घर का कब्जा नहीं मिलता है तो ग्राहक बैंक से मकान के लिए दिया गया अपना पैसा वापस ले सकेंगे। इस योजना का मकसद आवास बिक्री को प्रोत्साहन देना और घर खरीदारों का भरोसा बनाए रखनाहै।


कौन ले सकेगा इस योजना का लाभ
इस योजना के तहत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए कीमत के मकान पर लोन मिल सकता है। साथ ही बिल्डर को भी स्कीम के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से लेकर 400 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार कुमार के अनुसार सभी बिल्डर्स को सरकार के नियमों के मुताबिक रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवल्पमेंट) एक्ट 'रेरा, के तहत रजिस्टर्ड करवाना होता है, और प्रोजेक्ट के पूरे होने के डेडलाइन देनी होती है। ऐसे में अगर बिल्डर इस डेडलाइन को मिस करता है, तो बैंक ग्राहकों को लोन का मूलधन वापस करेगी।


ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक रहेगी गारंटी
कुमार के अनुसार हम होम लोन लेने वाले ग्राहक को किसी हाउसिंग प्रॉजेक्ट में आवंटन पत्र यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक गारंटी देंगे। प्रॉजेक्ट अटकने पर घर के लिए भुगतान की राशि ग्राहक को वापस मिल जाएगी।

इस तरह करेगा काम
उदाहरण के तौर पर अगर किसी खरीदार ने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक कराया है और 50 लाख का भुगतान कर दिया है और ऐसे में अगर प्रॉजेक्ट अटक जाता है तो बैंक खरीदार के 50 लाख रिफंड कर देगा। गारंटी की अवधि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से जुड़ी रहेगी।



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प्रतीकात्मक फोटो


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