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पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर भी पैन नहीं होगा रद्द

यूटिलिटी डेस्क. पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2020 है। आयकर विभाग का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं करता है, तो उसका पैनरद्द (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने पर यह रद्दनहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि आधार एक्ट की वैधता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में पैन और आधार को लिंक पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है।


बार-बार तारीख बढ़ानागलत
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन-आधार लिंक की डेडलाइन को बार-बार बढ़ाना भी अवैध है। जस्टिस हर्षा देवानी और जस्टिस संगीता के. विसेन की बेंच ने कहा कि हम यहां एक बात स्‍पष्‍ट कर देना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA तब तक वैध नहीं है, जब तक रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है।


आधार की जानकारी देने से खो सकती है निजी जानकारी
गुजरात हाईकोर्ट ने बंदिश सौरभ सोपारकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पैन कार्ड को रद्द घोषित नहीं किया जाएगा और उसे किसी भी कार्यवाही में केवल इस कारण से डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका पैन आधार से जुड़ा नहीं है। अगर आवेदक आधार कार्ड की जानकारी आयकर विभाग को देता है तो फिर उसकी पूरी निजी गोपनीय जानकरी खो सकती है। जब तक कि रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक ऐसा ही रहेगा।



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aadhaar pan link ; pan will not become inoperative if not linked to aadhaar gujarat high court


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