बैंक डूबा तो 5 लाख रुपए तक की रकम रहेगी सुरक्षित, पहले 1 लाख रुपए का ही होता था बीमा
यूटिलिटी डेस्क. बजट में बैंक खाताधारकों की 5 लाख रुपए तक की रकम का बीमा किया गया है। बैंक गारंटी को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। यानी अगर बैंक फेल हुआ तो खाताधारकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। 1993 के बाद अब तक डिपाजिट गारंटी लिमिट को नहीं बदला गया था और जमाकर्ता को इसके तहत 1 लाख रुपए मिलते थे।
अभी तक 1 लाख की राशि होती थी सुरक्षित
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) एक्ट 1961 के तहत अभी तक बैंक में जमा राशि में से कुल 1 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित होती है। यदि कोई बैंक फेल होता है तो एक लाख से अधिक की राशि की कोई गारंटी नहीं होती है। अब पीएमसी बैंक घोटाला सामने आने के बाद बैंक में जमा राशि की सुरक्षा ने एक बार फिर सरकार का ध्यान खींचा है। सरकार पर बैंक में जमा राशि की सुरक्षित सीमा बढ़ाने को लेकर काफी दबाव बना हुआ था।
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