फर्जी और भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर होगी 5 साल की जेल, देना होगा 50 लाख रुपए का जुर्माना
यूटिलिटी डेस्क. फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक नया कानून ला रही है। गोरा बनाने, हाइट बढ़ाने या फिर मोटापे से छुटकारा जैसे फर्जी विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही 5 साल तक की सजा हो सकती है। केंद्र सरकार ने उत्पादों को बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाले झूठे विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए मौजूदा ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीस (ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट) एक्ट 1954 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत अपने उत्पाद को बेचने के लिए झूठे विज्ञापन बनाने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।
कितना लगेगा जुर्माना?
अधिकारियों का कहना है कि शरीर को आकर्षक बनाने के झूठे वादे वाले विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना और दो साल कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। अगर इसके बावजूद कंपनियां ऐसे विज्ञापन दिखाने से बाज नहीं आती तो जुर्माना 50 लाख रुपए तक वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है इसके अलावा उसे 5 साल तक की जेल भी हो सकती है।
अभी क्या हैं प्रावधान?
कानून में अभी जुर्माने का जो प्रावधान है, वह कंपनियों को ऐसे भ्रामक दावे करने से रोकने में नाकाफी है। वर्तमान में इस तरह विज्ञापन दिखाने पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। वहीं दूसरी बार या इससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते है। फिलहाज जुर्माने के रूप में ज्यादा रकम वसूलने का प्रावधान नहीं है।
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