यूटिलिटी डेस्क.यूटिलिटी डेस्क. इंश्योरेंस रेगुलेटर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने पॉलिसीधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए पहले से मौजूद बीमारियों और इंमरजेंसी की स्थिती में ब्लैक लिस्टेड अस्पताल में भर्ती होने के नियमों में बदलाव किया। इन बदलावों के तहत अब यदि कोई व्यक्ति पॉलिसी जारी होने के तीन महीने के भीतर किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो बीमा कंपनी इसके दावे को खारिज नहीं कर सकेगी। इससे पहले ऐसे क्लेम स्वीकार नहीं किए जाते थे।
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