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31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

यूटिलिटी डेस्क. अगर आपने अभी तक अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। 31 मार्च तक पैन- आधार लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इससे पहले IT डिपार्टमेंट ने कहा था कि 31 मार्च तक अगर कोई पैन कार्डहोल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। अब डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि लिंक न कराने वालों पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत सक्रिय पैन न रखने के आरोप में जुर्माना लगाया जाएगा।


क्या है प्रावधान?
नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।


आधार से लिंक कराने पर फर से सक्रिय हो जाएगा पैन नंबर
यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। हां, लेकिन राहत की बात ये है कि अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने पैन को ही आधार से लिंक करा सकते हैं। लिंकिंग के बाद आपका पैन अपने आप वैध हो जाएगा।


पैन नंबर को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आधार से लिंक न कराने पर भी पैन कार्ड रद्द (इनऑपरेटिव) नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि आधार एक्ट की वैधता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में पैन और आधार को लिंक करने पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है।


30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैन-आधार से लिंक
देश में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैन-आधार से लिंक कराए हैं। संसद में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि 27 जनवरी 2020 तक 30,75,02,824 पैन आधार से लिंक हो चुके हैं वहीं 27 जनवरी 2020 तक 17,58,03,617 पैन ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं।



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Aadhaar Pan link ; PAN card holders could be fined ₹10,000 for not linking it with Aadhaar


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