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लॉकडाउन खत्म होने के 7 दिन बाद तक भर सकेंगे मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम, नहीं लगेगी पेनाल्टी

देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए परेशान हो रहें लोगों को राहत दी है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए देशभर में21 दिन यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन घोषित किया है। ऐसे में कई लोग अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे सरकार ने मोटर और हेल्थ प्रीमियम को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदरभरने की छूट दी है।

वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिनकी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की तारीख लॉकडाउन के दौरान यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच पड़ रही है वे 21 अप्रैल या उससे पहले अपनी पॉलिसी की प्रीमियम भर सकेंगे। ऐसे में उनसे किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। वहीं हेल्थ पॉलिसी की प्रीमियम भरने के लिए भी सरकार में 21 अप्रैल तक की छूट दी है। सरकार में लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए और लोगों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है।



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Motor, health insurance premium deferred| Motor and health insurance policies will be able to pay premium till 7 days after the lockdown ends, penalty will not be levied


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