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कोरोनावायरस से मौत होने पर दावे को खारिज नहीं कर सकेंगी बीमा कंपनियां, जल्दी देना होगा क्लेम

जीवन बीमा परिषद ने बीमाधारकों को राहत देते हुए कहा है कि सभी बीमा कंपनियां कोविड-19 के चलते हुई मौत के दावों को खारिज नहीं कर सकतीं। इसके अलावा सरकारी और निजी दोनों तरह की बीमा कंपनियों को कोरोना वायरस से जुड़े डेथ क्‍लेम को जल्‍द से जल्‍द प्रोसेस करना होगा। नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के तहत समएश्योर्ड का पूरा पैसा मिलेगा।


काउंसिल ने क्या कहा?
काउंसिल ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। इसमें उसने कहा कि सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की जीवन बीमा कंपनियां कोविड-19 से संबंधित किसी भी डेथ क्‍लेम के निपटान के लिए प्रतिबद्ध हैं। काउंसिल के अनुसार, कोविड-19 से मौत के दावों के मामले में 'फोर्स मैज्‍योर' का प्रावधान लागू नहीं होगा।


फोर्स मैज्‍योर क्‍लॉज क्‍या है?
फोर्स मैज्‍योर का आशय ऐसी अप्रत्याशित घटानाओं से है जब कॉन्‍ट्रैक्‍ट का पालन बाध्यकारी नहीं होता है। इनमें एक्‍ट ऑफ गॉड या प्राकृतिक आपदा, जंग या ऐसी स्थितियां, महामारी, हड़ताल इत्‍यादि शामिल हैं।


बीमा पॉलिसी प्रीमियम भरने के लिए दिया 30 दिन का अतिरिक्त समय
कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए बीमा रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत दी है। इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय दिया है। इसका फायदा उन पॉलिसीधारकों जिनके नवीकरण की तारीख मार्च और अप्रैल में पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा।



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corona ; coronavirus ; Insurance companies will not be able to dismiss the claim on death due to coronavirus, they will have to give the claim soon


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