केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई
कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया कि जिन वाहनों के कागजातों का नवीनीकरण इस साल पहली फरवरी से लंबित है, उनकी वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस अवधि तक नवीनीकरण करा लेने से कोई भी पेनाल्टी या लेट फीस नहीं ली जाएगी।
किसे मिलेगाइसका फायदा
यह सुविधा उन वाहन चालकों के लिए होगी, जिन्होंने पहली फरवरी या उसके बाद उस कागजात के नवीनीकरण के लिए शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हो पाया है।
इससे पहलेभी बढ़ चुकी है तारीख
इसके पहले 30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत जरूरी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ाया गया था।
पेमेंट के बाद रिन्युवल प्रक्रिया में हैं कुछ डॉक्युमेंट्स
मंत्रालय ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि जिन डॉक्युमेंट्स की अवधि पूरी हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह रिन्युवल नहीं हो पा रहा है, उन्हें लेट फीस जमा नहीं करनी होगी।
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