30 जून तक पीपीएफ अकाउंट में जमा करें न्यूनतम राशि, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना
अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश करते हैं तो 30 जून तक इस खाते में न्यूनतम राशि जमा करा दें। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफमें न्यूनतम जमा की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। अगर आपने न्यूनतम रकम 500 रुपए 30 जून तक जमा नहीं की तो आप पर जुर्माना लग सकता है।
पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी को आगे बढ़ाएं
आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च को मैच्योर हो चुका है और उसे अगले पांच सालों के लिए बढ़ाना चाहते हैं, तो 30 जून तक करवा सकते हैं। विभाग ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला है। इसके मुताबिक पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ाने का फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है।
पीपीएफ खाते के नियमों में हुए कई बदलाव
- पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट में कुछ बदलाव कियाहै। अब अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में 500 रुपए से कम न जमा महीन कर सकेंगे।
- हालांकि एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अब फॉर्म ए की जगह फॉर्म 1 भरना होगा।
- नए नियम में 12 बार पैसे जमा करने की सीमा को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब आप एक महीने में एक से ज्यादा बार भी पीपीएफ में पैसे जमा कर सकते हैं।
पीपीएफ पर मिल रहा 7.1 फीसदी ब्याज
इस योजना में खाता खोलने पर आपको 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर से रिटर्न मिलेगा। यह खाता 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें एक फाइनेंशियल में कम से कम 500 रुपए निवेश करना जरूरी है, वहीं आप एक साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं।
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