फर्जी और भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर होगी 7 साल की जेल, देना होगा 10 लाख रुपए का जुर्माना
नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, 20 जुलाई से लागू होगा। जिसके बाद किसी प्रॉडक्ट के बारे में भ्रामक विज्ञापन पर सरकार सख्त हो जाएगी। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून की जगह लेगा। गोरा बनाने, हाइट बढ़ाने या फिर मोटापे से छुटकारा जैसे फर्जी विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को जुर्माना भरना पड़ सकता है।
कितना लगेगा जुर्माना?
शरीर को आकर्षक बनाने के झूठे वादे वाले विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 6 महीने कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रोडक्ट से कोई नुकसान पहुंचता है तो कंपनी पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं अगर उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो कंपनी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल कारावास का प्रावधान किया जा रहा है।
अभी क्या हैं प्रावधान?
कानून में अभी जुर्माने का जो प्रावधान है, वह कंपनियों को ऐसे भ्रामक दावे करने से रोकने में नाकाफी है। वर्तमान में इस तरह विज्ञापन दिखाने पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। वहीं दूसरी बार या इससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते है। फिलहाज जुर्माने के रूप में ज्यादा रकम वसूलने का प्रावधान नहीं है।
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