ट्रेन में आतिशबाजी ले जाना है अपराध, हो सकती है 3 साल की जेल
यूटिलिटी डेस्क. रेल यात्रा के दौरान लागू होने वाले नियमों की जानकारी न होने के कारण कई बर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेल यात्रा के दौरान आतिशबाजी का सामान ले जाना आपको जेल की हवा खिला सकता है। रेलवे ने कुछ ऐसी चीजों को यात्रा के दौरान ले जाना प्रतिबंधित किया है जिनसे रेल यात्रियों को खतरा हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को साथ ले जाने पर रेलवे कार्रवाई कर सकता है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में ट्वीट करके रेलगाड़ियों और रेल परिसर में ज्वलनशील सामग्री जैसे पटाख़े, फूलझड़ी, गैस सिलेंडर, केरोसीन, बारूद आदि न ले जाने को कहा है।
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रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है।
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रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पररेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।इस धारा के तहत आप पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है।
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अगर आपको कोरेलगाड़ियों और रेल परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति दिख्ता है जो इस तरह का साममन लेकर जा रहा हो तो आप 108 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं।
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