58 से 60 साल हाे सकती है पेंशन मिलने की उम्र सीमा
यूटिलिटी डेस्क. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पेंशन निकालने की उम्र सीमा बदलने की तैयारी है। अभी 10 साल नौकरी पूरी होने के बाद कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हो जाते है। इसके बाद 58 साल की उम्र होने पर पेंशन मिलने लगती है। अब इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है। यानी नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट उम्र 2 साल बढ़ सकती है। ईपीएफ एक्ट 1952 में बदलाव की तैयारी है।
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की नवंबर माह में होने वाली दूसरी बैठक में इस पर विचार होगा। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय के जरिए कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ईपीएफओ के मुताबिक इस फैसले से पेंशन फंड को 30 हजार करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। साथ ही रिटायरमेंट की उम्र भी 60 साल हो सकती है।
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ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की नवंबर माह में होने वाली दूसरी बैठक में इस पर विचार हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय के जरिए कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ईपीएफओ के मुताबिक इस फैसले से पेंशन फंड को 30 हजार करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। साथ ही नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट उम्र भी 2 साल बढ़ सकती है।
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EPF एक्ट 1952 में बदलाव की तैयारी है। पेंशन नियम में बदलने की वजह वैश्विक स्तर पर पेंशन उम्र को आधार बताया जा रहा है। बता दें कि दुनिया के ज्यादातर पेंशन फंड में पेंशन की उम्र 65 साल तय की गई है। ऐसे में भारत में भी इसमें बदलाव की तैयारी है। भारत में ईपीएफओ स्कीम के तहत 60 लाख लोग आते हैं।
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नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से कटने वाली रकम दो खातों में जाती है। पहला प्रोविडेंट फंड यानी EPF और दूसरा पेंशन फंड यानी EPS होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जमा हो जाता है।इसके अलावा कंपनी की ओर से 3.67 फीसदी EPF में और बाकी 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है।
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