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वाहन नंबर पोर्टिबिलिटी योजना जल्द होगी लागू, मनपसंद नंबर लेना होगा आसान

यूटिलिटी डेस्क.देशभर में जल्द वाहन नंबर पोर्टिबिलिटी योजना लागू होगी। दिल्ली के बाद नोएडा से यह शुरुआत हो गई है। नए वाहन पर पुराना नंबर लेने के लिए चार पहिया वालों को 50 हजार और दोपहिया पर 20 हजार रु. देने होंगे। दोनों वाहन एक ही शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। पुराने वाहन पर मिला नया नंबर फ्री रहेगा। वहीं पुराने वाहन पर जो नंबर मिलेगा, उसके लिए कोई राशि नहीं खर्च करनी पड़ेगी। बस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस से ही काम चल जाएगा।

  1. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए दो शर्त रखी हैं। जिस पुराने वाहन का नंबर नए पर लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम तीन साल तक वाहन स्वामी के नाम रहा हो। दूसरी शर्त यह कि पुराना वाहन जिस नाम से पंजीकृत है, उसी नाम से नए वाहन को भी रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके बाद ही नंबर पोर्टिबिलिटी सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

  2. वीवीआईपी नंबर लेने के लिए नीलामी में शामिल होने पर एक लाख रुपए कम अदा करने होंगे। इसके बाद कोई और बोली लगाता है, तो रकम और भी बढ़ सकती है। जबकि पुराने वाहन के नंबर को नए वाहन पर लेने के लिए फीस कम रखी गई है। ऐसे में नीलामी से यह नंबर सस्ता पड़ेगा।



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