अब चलती ट्रेन से भी चोरी या स्नैचिंग की करा सकेंगे एफआईआर, आज लांच होगा 'सहयात्री' ऐप
यूटिलिटी डेस्क. रेलवे ने यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाया है। इसके तहत अब आप चलती ट्रेन में चोरी और स्नैचिंग की वारदात होने पर एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। 10 अक्टूबर को इसे लांच किया जाएगा और इसी के साथ यात्री इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा तैयार इस ऐप का नाम सहयात्री रखा गया है।
नहीं जाना होगा थाने
- जीआरपी सहयात्री नाम के इस ऐप के जरिए यात्री ट्रेन को बिना रोके अपने मोबाइल से ही एप की मदद से अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है।
- जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि ऐप की सुविधा होने से रेल यात्रियों को एफआईआर कराने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।
- इतना ही नहीं जीआरपी के काम से संबंधित अपने अनुभव भी यात्री इस एप पर दर्ज करा सकेंगे।
नहीं रहेगीथानों के सीमा विवाद की समस्या
- इससे दो थानों के सीमा विवाद की समस्या भी खत्म हो जाएगी। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से या फिर तत्पर ऐप से एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती। लेकिन सहयात्री ऐप केवल रेल यात्रियों के लिए ही होगी।
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