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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शहरों में हर तीन किलोमीटर पर होगा चार्जिंग स्टेशन

यूटिलिटी डेस्क. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग दिशा-निर्देश में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से जुड़े यह संशोधित दिशा-निर्देश 14 दिसंबर, 2018 को मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश की जगह लागू होंगे। आरके सिंह ने कहा कि नए दिशा-निर्देश में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए पूरे देश में एक समुचित चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कही गई है। नए दिशा-निर्देश के तहत शहरों में 3 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन जरूर उपलब्ध होगा। इसके अलावा सभी प्रकार के हाईवे के दोनों ओर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा। पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दो चरणों में तैयार किया जाएगा।

  1. पहले चरण यानी 1 से 3 साल के भीतर 40 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर और इनसे जुड़े सभी एक्सप्रेस-वे पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। दूसरे चरण के तहत 3 से 5 साल में राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

  2. घरों और कार्यालयों में निजी चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए केवल बिजली वितरण कंपनियों से अनुमति लेनी होगी। इन जगहों पर फास्ट या स्लो चार्जर लगाना पूरी तरह से उपभोक्ता पर निर्भर होगा। कोई भी व्यक्ति या संस्थान पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी।



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      प्रतीकात्मक फोटो


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