स्कूल के 50 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे जंक फूड, इनका प्रचार भी होगा बंद
यूटिलिटी डेस्क. खाद्य नियामक एफएसएसएआई नेकहा कि स्कूलों की कैंटीन और परिसर के 50 मीटर के दायरे में न तो जंक फूड मिलने चाहिए न ही इनका विज्ञापन होना चाहिए। नियामक ने स्कूली बच्चों के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2019 के ड्रॉफ्ट पर 30 दिन में सभी पक्षों से उनकी राय मांगी है। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों के लिए हेल्थी डाइट बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए थे।
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FSSAI ने इस ड्राफ्ट में कुछ मानकों के आधार पर हेल्थी फूड की परिभाषा दी है। आप स्वस्थ आहार को कैसे परिभाषित करते हैं, यह इस ड्राफ्ट के केंद्र में है।
- FSSAI के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल का कहना हैकि हम यह नहीं कह सकते कि मल्टी नेशनल कंपनीज (एमएनसी) से आने वाले खाद्य पदार्थ अनहेल्दी हैं, कुछ भारतीय खानपान भी अनहेल्दी हैं। इसलिए हमने एक ऐसा ढांचा बनाया है जो निष्पक्ष रूप से हेल्दी फूड को परिभाषित करेगा।
- आपको बता दें कि पिछले साल FSSAI पिछले साल स्कूलों और उसके आसपास नूडल्स, चिप्स, कारबोनेटिड ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव लेकर आया था।
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कुछ दिनाें पहले हुए कार्यक्रम मेंअग्रवाल ने बताया था किआज 10 में से 6 बीमारियां खानपान संबंधी होती हैं। यदि हम सुरक्षित और स्वस्थ खानपान का प्रयोग करें और अपने आपको फिट रखें तो यह बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी।
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