प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के फोटो का गलत उपयोग करने पर हो सकती है 6 माह की जेल
यूटिलिटी डेस्क. अब निली कंपनियां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के फोटो को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर 5 लाख तक के जुर्माने के साथ 6 माह की जेल की जेल हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार प्रतीक एवं नाम (अनुसूचित प्रयोग रोकथाम) प्रावधान लाने जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सात दशक पुराने कानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
पहली बार नियम तोढने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना
नए ड्राफ्ट के अनुसार अगर को पहली बार नियम का उल्लंघन करता है तों 1 लाख का जुर्माना, वहीं दूसरी बार या ज्यादा बार नियम तोड़ने पर 5 लाख का जुर्माना और 3 से 6 माह की जेल भी हो सकती है।
केंद्रीय कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव
कानून मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। सार्वजनिक राय लेने के बाद ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की आगामी शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को पारित कराने की कोशिश रहेगी।
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