बैंक में केवाईसी में पता आधार से अलग तो एड्रेस प्रूफ के लिए घोषणा-पत्र होगा काफी
यूटिलिटी डेस्क. बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। ऐसे में काम-काज के सिलसिले में अपने गांव-शहर से दूर रह रहे लोगों के लिए वर्तमान पते पर बैंक अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब खाता खुलवाने या केवाईसी अपडेट कराने के लिए अलग से एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। अब उन्हें केवल स्वघोषित पता बताना होगा। दरअसल बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए केवाईसी फॉर्म भरना होता है। बैंक को इस फॉर्म के जरिए अपने ग्राहकों के बारे में पता होता है।
इस प्रकिया के तहत ग्राहकों की ट्रांजेक्शन पर नजर रखी जाती है। इससे मनी लॉड्रिंग या किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होती है। सरकार द्वारा बुधवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार मूल पते के अलग रहने वाले व्यक्ति को वर्तमान पते का घोषणा-पत्र देना होगा।
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