सालाना एक लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल भरने वाले नहीं भर सकेंगे आईटीआर-1 फॉर्म जमा
यूटिलिटी डेस्क. सरकार ने आयकर रिटर्न जमा करने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब ऐसे करदाता जिन्होंने एक साल में एक लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल भरा है या जिन्होंने विदेश घूमने में दो लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं, वे आईटीआर-1 फॉर्म का लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा अगर करदाता घर का संयुक्त मालिक है तो वह आयकर फार्म-1 या फार्म-4 नहीं भर सकता।
किसके लिए है आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म
आईटीआर-1 सहज में वे लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, जबकि आईटीआर-4 सुगम फॉर्म ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ) और फर्म (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी संभावित आय व्यवसाय या रोजगार से है।
आईटीआर-1 फॉर्म भरने वालों को देनी होती है वेतन की जानकारी
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल वेतन पाने वाले ज्यादातर लोग करते हैं। इस साल के आईटीआर-1 फॉर्म में आपको वेतन से आमदनी और हाउस प्रॉपर्टी से आय की विस्तृत जानकारी देनी है।
आईटीआर-4 फॉर्म में दी जाती है कारोबार या किसी पेशे से आमदनी की जानकारी
आईटीआर-4 फॉर्म को सुगम नाम से भी जाना जाता है। इस फॉर्म के जरिये कोई व्यक्ति और अविभाजित हिंदू परिवार कारोबार या किसी पेशे से आमदनी के मामले में रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए आपकी आमदनी इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 44AD,44ADA और 44AE के हिसाब से होनी चाहिए।
जल्द शुरू होगी रिटर्न भरने की प्रक्रिया
एक लाख से ज्यादा बिजली बिल भरने वाले, दो लाख से ज्यादा की विदेश यात्रा करने वाले और प्रॉपर्टी में संयुक्त मालिकाना हक रखने वाले करदाताओं के लिए नए फॉर्म को फिलहाल सिर्फ नोटिफाई किया गया है, अभी इनपर रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। वे करदाता जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ किसी प्रॉपर्टी या मकान का संयुक्त मालिकाना हक रखते हैं, उन्हें आयकर रिटर्न पेश करना होगा।
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