बच्चे के लिए कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, तो गार्जियन का नो योर कस्टमर से जुड़े रेगुलेशंस का पालन करना जरूरी
यूटिलिटी डेस्क. जन्मदिन के मौके पर, किसी कॉम्पिटीशन में अच्छी रैंक लाने पर, खेल प्रतियोगिता में धाक जमाने पर या ऐसे ही कुछ खुशगवार मौकों पर कई बच्चों को गिफ्ट के रूप में पैसे भी मिलते हैं। इस पैसे को यूं ही पड़े रहने देने के बजाय कई पैरेंट्स ऐसी बचत को म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने लगे हैं। देखते हैं कि कोई बच्चा म्यूचुअल फंड स्कीम में किस तरह निवेश कर सकता है।
नाबालिग के लिए MF निवेश कैसे करें?
नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर ऐसा निवेश किया जा सकता है। इसमें न तो उम्र की कोई सीमा है और न ही निवेश की जाने वाली रकम की। ऐसे फोलियो में बच्चा ही पहला और इकलौता होल्डर होना चाहिए। ऐसे फोलियो में जॉइंट होल्डर की इजाजत नहीं होगी। ऐसे फोलियो में अभिभावक या तो पैरेंट हों यानी माता या पिता में से कोई एक हों या कोर्ट की ओर से नियुक्त लीगल गार्जियन भी हो सकते हैं।
KYC रेगुलेशन का मामला कैसे निपटाएं?
बच्चे के नाम पर निवेश करने के लिए बच्चे की उम्र और बच्चे के साथ आपके रिश्ते के सबूत के वैध दस्तावेज पेश करने होंगे। इसके अलावा आपको एज प्रूफ के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि की कॉपी देनी होगी, जिसमें बच्चे की जन्म तिथि दर्ज हो और नाबालिग बच्चे के साथ अभिभावक (नेचुरल या लीगल गार्जियन) के संबंध की जानकारी हो। ऐसी जानकारी पहले निवेश के वक्त या फोलियो खोलते वक्त देनी होगी। इसी फंड हाउस के इसी फोलियो में बाद में किए जाने वाले निवेश के वक्त ऐसे दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। गार्जियन के लिए नो योर कस्टमर से जुड़े रेगुलेशंस का पालन करना जरूरी है। अगर निवेश पैरेंट्स के बैंक अकाउंट के जरिए किया जाना हो तो आपको थर्ड पार्टी डिक्लरेशन फॉर्म भी जमा करना होगा। आप इन ट्रांजैक्शंस को अपने बच्चे के बैंक अकाउंट से सीधे भी कर सकते हैं।
बच्चे के नाम पर SIP के क्या हैं नियम?
पैरेंट्स चाहें तो नाबालिग बच्चे के नाम पर बनाए गए फोलियो में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से निवेश शुरू कर सकते हैं। हालांकि उन्हें ध्यान रखना होगा कि बच्चे के बालिग होने तक ही यह इंस्ट्रक्शन वैलिड होगा। उसके बाद एसआईपी या एसटीपी बंद हो जाएगा, भले ही इंस्ट्रक्शन उस तारीख के बाद की अवधि के लिए भी दिया गया हो।
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