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अब 17 मई तक नहीं चलेंगी यात्री ट्रेनें, सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रहेगी रोक, आदेश जारी

देशव्यापी लाॅकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। शनिवार को रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में यह साफ कह दिया गया है कि 17 मई तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा 'सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि भारतीय रेल ने उपनगरीय ट्रेनों सहित सभी नियमित यात्री ट्रेनों के रद्दीकरण को 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान टिकट बुक करने या ट्रेन से यात्रा करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति किसी भी रेलवे स्टेशन पर न आए।'


डीजीसीए ने यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 17 मई तक बढ़ाया
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी नियमित घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 17 मई तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए ने आज एक सर्कुलर जारी कर कहा कि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इसे देखते हुये घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पहले जारी सर्कुलर अब 17 मई की रात 11.59 बजे तक प्रभावी रहेंगे। मालवाहक विमानों तथा विशेष अनुमति प्राप्त यात्री विमानों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। महानिदेशालय ने कहा है कि देश में विमान सेवा देने वाली सभी स्वदेशी तथा विदेशी कंपनियों को उड़ानें शुरू करने के बारे में पूर्व सूचना दी जाएगी ताकि वे जरूरी तैयारी कर सकें।


राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलेंगी 'श्रमिक स्पेशल'
बता दें कि इस दौरान अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों, टूरिस्टों, छात्रों और अन्य लोगों को अपने राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे ने 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन चलेंगी। इसकी शुरुआत 1 मई से मजदूर दिवस के मौके पर की गई है। कल प्रधानमंत्री के साथ अहम बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि अब राज्य सरकारों पर रेलवे के साथ मिलकर अपने प्रदेश के फंसे हुए लोगों को लाने की जिम्मेदारी है।


रेलवे राज्य सरकारों से लेगा किराया
बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रेलवे राज्य सरकारों से किराया लेगा। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश में कहा गया है कि किराए में स्लीपर श्रेणी में टिकट की कीमत, 30 रुपए का सुपरफास्ट शुल्क ओर प्रति यात्री भोजन तथा पानी के लिए 20 रुपए शामिल होंगे।


130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं
शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह देशभर के कोरोना जोन की स्थिति के बारे में बताया था। 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।



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शनिवार को रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी ट्वीट में यह साफ कह दिया गया है कि 17 मई तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी।


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