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30 तक आधार से लिंक नहीं तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

यूटिलिटी डेस्क. आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) से लिंक करना अनिवार्य किया है। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इस दिन तक लिंक नहीं करने पर पैन रद्द माना जाएगा। बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक के लेन-देन, बैंक लोन और अन्य वित्तीय मामलों में पैन अनिवार्य होता है। इसके रद्द होने पर ये सब काम प्रभावित होंगे। जानकारी के अनुसार, देश में 15 करोड़ से अधिक लोगो ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। आपको बता दें कि इन्हे लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी आप बस एक SMS के जरिए इन्हे लिंक करा सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप घर बैठे एक मैसेज से पैन-आधार लिंक कैसे कर सकते हैं।

  1. आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान है।

    • इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
    • उदाहरण के लिए UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
    • इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।
  2. अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। इससे आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है।



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